गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू होने में अब एक हफ्ते से कम का समय बचा है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं जीएसटी के बारे वो सब कुछ जिनके बारे में आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिला है। खासतौर पर व्यापारियों को बिजनेस करने के तरीके में होने वाले बदलाव में पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं है। व्यापारियों का बिजनेस करने का तरीका काफी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि वो जैसे पहले बिजनेस करते थे, वैसा नहीं चलेगा।
खरीद-बिक्री का रखना होगा रिकॉर्ड
ऐसे व्यापारी जो अपना पूरा बिजनेस कैश पर करते थे, उनको हरेक खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा। इसी से उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पता चलेगा।
इस तारीख को भरना होगा रिटर्न
व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने के लिए 15 दिनों की मोहलत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर जुलाई के महीने में ट्रांजेक्शन का रिटर्न 15 अगस्त तक भरने की मोहलत मिलेगी। हालांकि सरकार ने फिलहाल केवल जुलाई महीने के रिटर्न के लिए 25 अगस्त तक की मोहलत मिलेगी।
रिटर्न भरने में हुई गलती, तो सुधारने के लिए मिलेगा 2 महीने का समय
जीएसटी एक्ट के अनुसार सरकार ने केवल जुलाई के लिए भरे गए रिटर्न में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए दो महीने का वक्त मिलेगा। अगस्त में भरे गए रिटर्न के लिए सरकार बाद में जानकारी देगी, कि उसमें गलती होने पर सुधारने के लिए कितना वक्त मिलेगा।