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भरना है रिटर्न तो यहां ले सकते हैं आयकर छूट

Mon, 28 Dec 2020 07:24 AM IST
Jeet Kumar बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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टैक्स - फोटो : pixabay
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आयकर दाखिल करने का यह आखिर हफ्ता है। जल्दबाजी में करदाता कई विकल्पों पर टैक्स छूट लेने से वंचित रह जाते हैं। टेबल से जानिए आयकर की किन धाराओं में रिफंड का दावा कर सकते हैं।

 
निवेश विकल्प कर छूट
80सी ( पीपीपीए- एनपीएस) 1.5 लाख
80सीसीडी (1बी एनपीएस) 50 हजार
80डी (स्वास्थ बीमा) 75 हजार
80जी ( दान या चैरिटी) 100% तक
80ई ( एजुकेशन लोन ब्याज) 100% राशि
80डीडीबी ( चिकित्सा खर्च) 1 लाख तक
80सी ( होमलोन मूल भुगतान) 1.5 लाख
धारा 24 ( ब्याज भुगतान) 2 लाख
80ईई ( पहला मकान) 50 हजार
80टीटीए ( बचत खाता ब्याज) 10 हजार
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नोट: आंकड़े सालाना आधार पर, स्रोत: क्लीयरटैक्स.कॉम
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