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जीएसटीएन के सीईओ ने कहा, कारोबारियों को मिलेगा भरा हुआ तिमाही जीएसटी रिटर्न फॉर्म

Tue, 22 Sep 2020 06:27 AM IST
Rajeev Rai बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • दो महीने में मिलेगी सुविधा, रिटर्न भरना होगा आसान
  • 1.07 करोड़ कारोबारियों को तिमाही रिटर्न भरने में होगी आसानी
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जीएसटी
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विस्तार
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कारोबारी और करदाताओं के लिए अब तिमाही जीएसटी रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाएगा। सरकार जल्द ही भरा हुआ रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर3बी लाने जा रही है। उत्पाद एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के सीईओ प्रकाश कुमार ने सोमवार को बताया कि जीएसटी में पंजीकृत करदाता और कारोबारी को पहले से भरा रिटर्न फॉर्म उपलब्ध कराने की सुविधा दो महीने में शुरू हो जाएगी।

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सीईओ ने कहा कि आमतौर पर करदाता को जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी देनदारी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की जानकारी नहीं होती। लिहाजा दोनों आंकड़ों की गणना के लिए अभी काफी समय खर्च करना पड़ता है और विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ती है। इससे उनका खर्च भी बढ़ जाता है। पहले से भरे जीएसटीआर3बी फॉर्म के जरिये ये दोनों काम सिस्टम द्वारा स्वत: पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, इसे संपादित करने का विकल्प दिया जाएगा, ताकि जरूरत पर कारोबारी अपने पुराने रिटर्न को इसमें समायोजित कर सकें। इस सुविधा का लाभ 1.07 करोड़ कारोबारियों को मिलेगा, जो जीएसटी में पंजीकृत हैं।

बिक्री पर होगी देनदारी की गणना
प्रकाश कुमार ने कहा कि अब जीएसटीआर-3बी भरने के लिए देनदानी की गणना बिक्री रिटर्न के आधार पर जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने के ठीक बाद सिस्टम ब्रेकअप के जरिये होगी। देनदारी की गणना के बाद जीएसटीएन इसे जीएसटीआर-3बी डैशबोर्ड के साथ पीडीएफ के रूप में जोड़ कर देगा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल अगस्त, 2020 के बाद जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में किया जा सकेगा। अभी यह सुविधा मासिक जीएसटीआर-1 दाखिल करने वालों को मिलती है।
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जीएसटी चोरी पर कसेगी लगाम
नए सिस्टम  के तहत आपूर्तिकर्ता की जानकारी के आधार पर इनवॉयस ब्रेकअप और आईटीसी स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। इससे करदाता जान सकेंगे कि हर महीने कितना आईटीसी उन्हें मिला है। इसके लिए गणना पर आधारित नया फॉर्म जीएसटीआर-2बी लांच किया है। कारोबारियों को हर महीने के लिए यह फॉर्म अगले महीने की 12 तारीख को उपलब्ध कराया जाएगा। इस कदम से जीएसटी देनदारी को कम बताने और आईटीसी दावे ज्यादा करने पर अंकुश लगेगा, जो कर चोरी रोकने में कारगर होगी। करदाता जब दोनों ही स्टेटमेंट का उपयोग शुरू कर देगा तो उनका डाटा स्वत: जीएसटीआर-3बी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा।

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