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टाटा मोटर्स : सीसीआई ने दिया जांच का आदेश, चार प्रावधानों के उल्लंघन का लगा आरोप

Fri, 07 May 2021 10:13 PM IST
योगेश साहू बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
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फाइल फोटो - फोटो : Tata Motors
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प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा मोटर्स के खिलाफ डीलरशिप समझौतों में बाजार में मजबूत स्थिति का कथित दुरुपयोग करने के आरोप के जांच के आदेश दिए हैं। टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. और टाटा मोटर्स फाइनेंस लि. के खिलाफ दो शिकायतों पर गौर करते हुए उक्त आदेश दिया गया।

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पाया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में टाटा मोटर्स पर बाजार में मजबूत स्थिति का लाभ उठाते हुए वाणिज्यिक वाहनों के लिए डीलरशिप समझौते में अनुचित नियम एवं शर्तें थोपीं, जो प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 4 के प्रवाधानों का उल्लंघन है।

सीसीआई ने चार मई को अपने 45 पेज के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्ट्या यह मामला टाटा मोटर्स द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 3 (4) और 4 के प्रावधानों के उल्लंघन का लगता है। ऐसे में मामले की जांच की जरूरत है। नियामक ने अपनी जांच इकाई महानिदेशक (डीजी) को मामले में विस्तार से पड़ताल करने को कहा है।
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सीसीआई ने यह साफ किया कि वह टाटा कैपिटल और टाट मोटर्स फाइनेंस की गतिविधियों या उनके द्वारा डीलरों के साथ वित्त पोषण को लेकर किए गए समझौतों की जांच नहीं कर रही। इसका कारण ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों कंपनियों की अपने क्षेत्रों में कोई बहुत मजबूत स्थिति है।

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