केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी यदि एक उपक्रम छोड़कर किसी अन्य उपक्रम में जाते हैं तो उन्हें पिछली कंपनी में बितायी गई अवधि का भी लाभ नई कंपनी में मिलेगा। इस बारे में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है।
केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तकनीकी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम में जाता है तो उसे पुराने उपक्रम में की गई सेवा अवधि का लाभ भी मिलेगा।
इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित कर्मचारी यदि दूसरे सार्वजनिक उपक्रम से अवकाश ग्रहण करता है तो पहले उपक्रम में बितायी गई अवधि के लिए भी उन्हें अवकाश प्राप्ति के समय दिया जाने वाला लाभ मिलेगा। इस बारे में स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है।