बाजार नियामक सेबी के तत्काल कदम उठाए जाने से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के 90 फीसदी निवेशकों को दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रतिभूतियां वापस मिल गई हैं। ब्रोकर ने इन प्रतिभूतियों को अवैध तरीके से अपने खाते में हस्तांतरित कर उसे गिरवी रख दिया था।
बाजार नियमों का पालन नहीं करने पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कार्वी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। अब यह ब्रोकिंग कंपनी शेयर बाजार में कारोबार नहीं कर सकेगी। इसके अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एमएसईआई ने भी कार्वी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। कार्वी अब कैपिटल मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करंसी डेरिवेटिव्स, डेट, म्यूचुअल फंड सर्विस सिस्टम और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगी।
बाजार नियामक सेबी ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट (जीडीआर) में हेरफेर करने पर सनरा मीडिया और उसके 6 अधिकारियों पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सेबी की उस जांच के बाद की गई है, जिसमें भारतीय निवेशकों से धोखाधड़ी करने के लिए कई कंपनियों की ओर से विदेशी बाजारों में जीडीआर जारी की गई थी। सेबी ने पाया कि सनरा मीडिया भी उन कंपनियों में शामिल थी और उसने 2.75 करोड़ डॉलर के जीडीआर को लिस्बन स्थित बैंक के पास गिरवी रखकर कर्ज उठा लिया था। जुर्माने में से 10 करोड़ फर्म को जबकि 5 करोड़ चेयरमैन और एक करोड़ पांच निदेशकों को देना होगा।