इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन कंपनियों के खिलाफ आईटी एक्ट के सेक्शन 276बी और आईपीसी की धोखाधड़ी, घपला करने वाली धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इनमें कम से कम तीन महीने से लेकर के 7 साल की सजा का जुर्माने के साथ प्रावधान है। डिपार्टमेंट ने इन सभी कंपनियों के बैंक अकाउंट, सभी तरह की संपत्तियां अटैच कर ली हैं।
टीडीएस जमा ना करने से होता है नुकसान
अगर कंपनियां टीडीएस काटकर इसको जमा नहीं करती है तो कर्मचारियों को अपनी जेब से इसे भरना पड़ सकता है। वहीं आईटी डिपार्टमेंट भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।