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खुशखबर: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पलटा एयर इंडिया का आदेश, दिया पायलटों की पुनर्बहाली का आदेश

Tue, 01 Jun 2021 02:25 PM IST
‌डिंपल अलावाधी पीटीआई, नई दिल्ली

सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त से कई पायलटों की सेवाएं समाप्त करने के एयर इंडिया के फैसले को रद्द कर दिया।
 
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एयर इंडिया - फोटो : PTI
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के पिछले वर्ष नौकरी से निकाले गए सभी विमान चालकों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने कंपनी के पिछले वर्ष के निर्णय को मंगलवार को पलट दिया और उनकी पुनर्बहाली के आदेश दिए।

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चालकों को मिलेंगे पुराने भत्ते
इस संदर्भ में न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एयर इंडिया को यह निर्देश दिए। साथ ही अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इन विमान चालकों को पुराने भत्ते भी देने होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि अनुबंध पर काम करने वाले विमान चालकों के अनुबंध को भविष्य में बढ़ाने का निर्णय एयर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी।

अदालत ने 40 से अधिक याचिकाओं पर दिया आदेश 
अदालत ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश बुधवार को ही उपलब्ध हो सकेंगे। अदालत ने यह आदेश विमान चालकों की ओर से दाखिल 40 से अधिक याचिकाओं पर दिया, जिनकी नौकरी एयर इंडिया ने पिछले वर्ष 13 अगस्त को समाप्त कर दी थी।
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एयर इंडिया ने यात्रियों को दी राहत
कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। एयर इंडिया के यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की तारीख, उड़ान संख्या और सेक्टर में बदलाव कर सकते हैं। यह ऑफर ग्राहकों के लिए 30 जून 2021 तक उपलब्ध है। 

मालूम हो कि एयर इंडिया के यात्री सेवा प्रणाली प्रदाता एसआईटीए ने इस वर्ष फरवरी में एक साइबर हमले का सामना किया। इसकी वजह से 45 लाख यात्रियों के व्यक्तिगत डाटा लीक हो गए। यात्रियों के क्रेडिट कार्ड के साथ हैकरों ने निजी जानकारियां भी चुराई। एयर इंडिया द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि 11 अगस्त 2011 और तीन फरवरी 2021 के बीच एयर इंडिया के निश्चित संख्या में यात्रियों की निजी जानकारी लीक हुई है, जिसमें नाम, जन्म तिथि, मोबाइल या फोन नंबर, पासपोर्ट जानकारी, टिकट जानकारी और क्रेडिट कार्ड डाटा शामिल है। 

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