फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

डाबर समूह को झटकाः फेमा कानून के तहत जब्त होगी प्रदीप बर्मन की 20.8 करोड़ की संपत्ति

Sat, 15 Dec 2018 04:28 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
विज्ञापन

देश के सबसे प्रमुख आयुर्वेदिक समूह डाबर के मालिक प्रदीप बर्मन की 20.8 करोड़ की संपत्ति को फेमा कानून के तहत जब्त किया जाएगा। फेमा कानून की देखरेख करने वाले सक्षम प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस साल मई में जब्त की संपत्ति को सही ठहराया है। 

विज्ञापन


ईडी ने इस संपत्ति को इसलिए जब्त किया था क्योंकि बर्मन 32.12 लाख डॉलर की राशि को ज्यूरिख स्थित एचएसबीसी की शाखा में जमा करने के बाद इसकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी थी।
  इस साल मई में जब्त की गई थी संपत्ति
विज्ञापन


22 मई को ईडी ने संपत्ति को जब्त किया था। 2007-08 के आयकर रिटर्न में प्रदीप बर्मन ने अपने इस निवेश का खुलासा नहीं किया था। जिसके बाद ईडी ने अपनी जांच में इस बात को सही पाया था। 
विज्ञापन


यह संपत्ति की थी जब्त
 
ईडी ने हुडको और भारतीय रेलवे वित्त निगम के टैक्स फ्री बांड को जब्त किया था। प्रदीप फिलहाल डाबर इंडिया  सनत प्रोडक्ट लिमिटेड, रत्ना कमर्शियल इंटरप्राइजेज के निदेशक हैं। इसके अलावा वो बर्मन परिवार द्वारा संचालिच डॉ.एसके बर्मन चैरिटेबिल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें