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MCA: लिंक्डइन इंडिया और सत्या नडेला समेत आठ पर ₹27 लाख का जुर्माना, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की कार्रवाई

Wed, 22 May 2024 09:09 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

MCA: रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (दिल्ली और हरियाणा) ने 63 पेज के आदेश में कहा है कि लिंक्डइन इंडिया और अन्य व्यक्तियों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक (एसबीओ) मानदंडों का उल्लंघन किया है।
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LinkedIn - फोटो : FREEPIK
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विस्तार
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कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए लिंक्डइन इंडिया, सत्या नडेला और आठ अन्य पर जुर्माना लगाया है। नडेला माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं, जिसने दिसंबर 2016 में पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था।

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63 पेज के आदेश में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (दिल्ली और हरियाणा) ने कहा है कि लिंक्डइन इंडिया और अन्य व्यक्तियों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सिगनिफिकेंट बेनेफिशियल ओनर  (एसबीओ) मानदंडों का उल्लंघन किया है।

आरओसी ने लिंक्डइन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड या लिंक्डइन इंडिया, नडेला, लिंक्डइन के सीईओ रेयान रोसलैंस्की और सात अन्य व्यक्तियों पर कुल 27,10,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। एसबीओ नियमों के उल्लंघन के लिए लिंक्डइन इंडिया पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नडेला और रोजलांस्की पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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जिन अन्य व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें कीथ रेंजर डोलिवर, बेंजामिन ओवेन ऑर्नडॉर्फ, मिशेल कैटी लिउंग, लिसा एमिको सातो, आशुतोष गुप्ता, मार्क लियोनार्ड नाड्रेस लेगास्पी और हेनरी चिनिंग फोंग शामिल हैं।

आदेश के अनुसार, "... सत्य नडेला और रयान रोसलैंस्की उक्त कंपनी के मामले में एसबीओ हैं और धारा 90 (1) के अनुसार रिपोर्ट करने में उनकी विफलता के कारण अधिनियम की धारा 90 (10) के तहत दंड के लिए उत्तरदायी हैं। रेयान रोसलैंस्की को एक जून 2020 को लिंक्डइन कॉरपोरेशन का वैश्विक सीईओ नियुक्त किया गया और उन्होंने सत्य नडेला को रिपोर्ट करना शुरू किया।" 

अधिनियम की धारा 90 एसबीओ से संबंधित है। इसके लिए कंपनियों को एसबीओ विवरण का खुलासा करना होता है। आदेश के अनुसार कंपनी और उसके अधिकारी कंपनी के संबंध में एसबीओ की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफलता के लिए उत्तरदायी हैं।

लिंक्डइन इंडिया को माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप की सब्सिडियरी (सहायक) कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक (एनआर) के पास आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है।

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