सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस डील पर कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी मालिकों को सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कंट्रोलर और मालिक आनंदा कृष्णन कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो दो हफ्ते में एयरसेल के स्पैक्ट्रम सीज और ट्रांसफर कर दिए जाएं।
चीफ जस्टिस खेहर की अगुवाई में बेंच ने ये फैसला सुनाया है। जस्टिस खेहर ने अपने आदेश में कहा की आनंदा कोर्ट में दो हफ्तों के भीतर पेश हों और बताएं की इतने समन देने के बाद भी वो कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुए।
साथ ही कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि हम किसी को भी कानून तोड़कर देश की संपदा का इस्तेमाल नहीं करने देंगे।