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SC का आदेश न मानने पर छीन लिया जाएगा एयरसेल का स्पेक्ट्रम

Fri, 06 Jan 2017 03:37 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस डील पर कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी मालिकों को सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कंट्रोलर और मालिक आनंदा कृष्‍णन कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो दो हफ्ते में एयरसेल के स्‍पैक्‍ट्रम सीज और ट्रांसफर कर दिए जाएं।
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चीफ जस्‍टिस खेहर की अगुवाई में बेंच ने ये फैसला सुनाया है। जस्‍टिस खेहर ने अपने आदेश में कहा की आनंदा कोर्ट में दो हफ्तों के भीतर पेश हों और बताएं की इतने समन देने के बाद भी वो कोर्ट में हाजिर क्‍यों नहीं हुए।

साथ ही कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि हम किसी को भी कानून तोड़कर देश की संपदा का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। 
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आनंदा को स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करना है तो कोर्ट आएं

अगर आनंदा स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोर्ट में आकर कानून का सामना करें। कोर्ट ने डिओटी और सूचना मंत्रालय से इस बात का ख्याल रखने की हिदायत दी है कि कोर्ट के मामले से एयरसेल के यूजर्स को सेवाओं का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत न हो।

कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि इस आदेश को मलेशिया के कम से कम दो अखबारों में जरूर छपवाएं ताकि मैक्‍सिस के अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी मिल जाए।

गौरतलब है कि सीबीआई के अनुसार पूर्व टेलीकॉम मंत्री  दयानीधि मारन ने एयरसेल के मालिक को अपनी शेयरहोल्‍डिंग मैक्सिस मलेशिया के कृष्‍णन को बेचने के  लिए बाध्य किया था। इस डील में मारन को 642 करोड़ की घूस मिली थी।
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