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इन पांच जगह पर कर सकेंगे 2 लाख रुपये का कैश ट्रांजेक्शन, सरकार ने दी राहत

Wed, 05 Jul 2017 12:00 PM IST
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि दो लाख रुपये या उससे ऊपर के नकद लेन-देन पर पाबंदी का प्रावधान पांच मदों पर प्रभावी नहीं होगा। इसमें क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान और विभिन्न बैंकों के बैंकिंग करेसपोंडेंट द्वारा प्राप्त भुगतान भी शामिल है।
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आयकर विभाग ने तीन जुलाई को जारी एक अधिसूचना के जरिए पांच मदों को इस पाबंदी से मुक्त किया है। इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान, किसी बैंक या सहकारी बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग करेसपोंडेंट द्वारा प्राप्त भुगतान, प्रीपेड उत्पाद जारी करने वाले प्रतिष्ठान को किया गया भुगतान, व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक द्वारा रीटेल आउटलेट से प्राप्त राशि तथा आयकर कानून, 1961 की धारा 10 की उपधारा (17ए) के तहत कुल आय में शामिल नहीं होने वाली रकम को इस पाबंदी से छूट दी गई है। 

इनके ऊपर दो लाख रुपये या इससे ज्यादा के नकद लेन-देन पर पाबंदी का प्रावधान लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि वित्त कानून 2017 के तहत १ अप्रैल, 2017 से दो लाख रुपये या उससे ऊपर के नकद लेन-देन पर पाबंदी है। राजस्व विभाग ने कहा है कि यह अधिसूचना १ अप्रैल, 2017 से प्रभावी मानी जाएगी।
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इससे पहले, विभाग ने कहा था कि दो लाख रुपये की नकद लेन-देन की सीमा सरकारी खाते में की जाने वाली जमा, बैंक, डाकघर बचत बैंक की जमा या सहकारी बैंकों द्वारा प्राप्ति पर लागू नहीं होगी। 
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