वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने में अब कुछ दिन ही बचे हैं। आपने चालू वित्त वर्ष के लिए अब तक कर बचाने के लिए कोई निवेश नहीं किया है तो जल्द करें। 31 मार्च अंतिम तारीख है। कर बचत योजनाओं में निवेश से आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है। इसलिए, इस निवेश को सावधानी से चुनना मायने रखता है।
स्वास्थ्य बीमा: स्वास्थ्य बीमा न सिर्फ अत्यधिक मेडिकल बिल से बचाता है बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है। इस पर 80डी के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद, पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर सालाना 25,000 की छूट पा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा 50,000 रुपये है।
ईएलएसएस: 1.50 लाख तक की छूट
तीन साल के लॉक-इन पीरियड वाले इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) में निवेश पर आयकर कानून के तहत 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। इसमें जोखिम भी रहता है। लेकिन, संभावित तौर पर इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
टर्म बीमा : आश्रितों के लिए वित्तीय सहारा
टर्म बीमा अनिवार्य निवेश साधन है, जिससे दुर्भाग्यवश मृत्यु की स्थिति में आपके आश्रितों को वित्तीय सहारा मिल जाता है। साथ ही, टर्म बीमा से टैक्स भी बचा सकते हैं। इसके प्रीमियम के भुगतान पर 80सी के तहत सालाना 1.50 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, आपके बेनेफिशयरी को मिलने वाली मैच्योरिटी राशि या मृत्यु लाभ भी करमुक्त है। टर्म बीमा खरीदते समय उसी कंपनी का चुनाव करें, जिसका दावा निपटान अनुपात सबसे ज्यादा है।