दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर धीरज बाधवान को सीबीआई की एक अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने बाधवान को मेडिकल बेल देने से मना कर दिया है, हालांकि उन्हें अपने हृदय संबंधी बीमारी का इलाज निजी अस्पताल में कराने की छूट दी गई है। धीरज बाधवान को यस बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज एमजी देशपांडे ने मेडिकल आधार पर जमानत देने की बाधवान की अपील को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें अपने हृदय संबंधी रोग का इलाज निजी अस्पताल में कराने की छूट दे दी।
डीएचएफएल के प्रमोटर को अप्रैल 2020 में किया गया था गिरफ्तार
अदालत ने कारोबारी से कहा कि वह अस्पताल में लंबे समय तक नहीं रहे और जेल कर्मियों की सुरक्षा का खर्च वहन करें। न्यायाधीश ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि धीरज वाधवान को अस्पताल में भर्ती कराया जाए ताकि उस पर नजर रखी जा सके। सीबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक में धोखाधड़ी के मामले में कारोबारी को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया था।