बैंक खाता खोलते समय, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए या बीमा पॉलिसी खरीदते समय नॉमिनी बनाना आम बात है। लेकिन अगर वही नॉमिनी आपसे पहले ही दुनिया छोड़ दे तो क्या आपकी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी? यह सवाल अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि समय रहते नॉमिनी अपडेट नहीं करने पर आपके परिवार को बड़ी कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं या बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो नॉमिनी चुनना सबसे शुरुआती कामों में से एक होता है। लेकिन अधिकांश लोग एक ऐसी अनहोनी को अनदेखा कर देते हैं, जो किसी का भी गणित बिगाड़ सकती है, वह है नामांकित व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु।
तुरंत करें यह काम
अधिकांश बैंक, डिमैट पार्टिसिपेंट और म्यूचुअल फंड हाउस अब ऑनलाइन नामांकन अपडेट करने की सुविधा देते हैं। इस प्रक्रिया में महज कुछ मिनट लगते हैं, जो आपके परिवार को भविष्य के बड़े झंझटों से बचा सकते हैं। शादी, बच्चे के जन्म या परिवार में किसी अनहोनी के बाद अपने सभी नामांकनों की समीक्षा जरूर करें।
हर निवेश में अलग से करें बदलाव
ध्यान रखें, एक बैंक खाते में नॉमिनी बदलने से आपके म्यूचुअल फंड या बीमा पॉलिसी का नॉमिनी अपने आप नहीं बदलता। हर वित्तीय संस्थान का रिकॉर्ड अलग होता है। इसलिए अपने सभी खातों, जैसे बैंक, एफडी, डिमैट, म्यूचुअल फंड और पीपीएफ की सूची बनाएं और प्रत्येक में व्यक्तिगत रूप से नया नॉमिनी अपडेट करें। आपकी एक छोटी-सी सतर्कता आपके अपनों का भविष्य आसान बना सकती है।