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Vehicle Insurance : जेल-जुर्माने से बचने के लिए समय पर कराएं रिन्यू, एक जून से महंगा होने वाला है थर्ड पार्टी बीमा का प्रीमियम

Mon, 30 May 2022 06:46 AM IST
देव कश्यप कालीचरण, नई दिल्ली।

सार

बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि बीमा नहीं होने या एक्सपायर पर दुर्घटना के दौरान अगर आपको या आपके वाहन को या किसी अन्य को नुकसान होता है तो इसकी वित्तीय भरपाई आपको ही करनी होगी। बीमा रिन्यू नहीं होने से इंश्योरेंस कंपनी नुकसान का वहन (क्लेम) नहीं करेगी।
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Online Vehicle Insurance - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अगले माह से वाहन बीमा (मोटर इंश्योरेंस) महंगा होने वाला है। सरकार एक जून, 2022 से वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा का प्रीमियम बढ़ाने वाली है। ऐसे में अगर आपके वाहन बीमा की अवधि खत्म (एक्सपायर) होने वाली तो उसे जल्द रिन्यू करा लें। इससे न सिर्फ दुर्घटना में वाहन को होने वाले नुकसान की भरपाई हो सकेगी बल्कि आपको किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं देना होगा और न ही जेल जाना पड़ेगा।

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बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि बीमा नहीं होने या एक्सपायर पर दुर्घटना के दौरान अगर आपको या आपके वाहन को या किसी अन्य को नुकसान होता है तो इसकी वित्तीय भरपाई आपको ही करनी होगी। बीमा रिन्यू नहीं होने से इंश्योरेंस कंपनी नुकसान का वहन (क्लेम) नहीं करेगी। साथ ही मोटर वाहन कानून की धारा-146 के तहत अगर आप बिना बीमा वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो पहली बार में 2,000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने तक की कैद या दोनों की सजा हो सकती है। अपराध दोहराने पर 4,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने की कैद या दोनों हो सकती है।

जरूर शामिल करें थर्ड पार्टी बीमा
वाहन बीमा रिन्यू कराते समय उसमें थर्ड पार्टी बीमा जरूर शामिल करें। मोटर वाहन कानून-1998 की धारा 146 के तहत यह जरूरी है। इसके तहत अगर आपसे दुर्घटना होती है तो क्लेम आपको नहीं मिलता बल्कि आपके वाहन से जिसे नुकसान हुआ है, उसे मिलता है। इसमें वाहन चोरी कवर नहीं होती है। इसमें सिर्फ सामने वाली पार्टी को ही लाभ मिलता है, जो आपके वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।
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...तभी मिलेगा नो क्लेम बोनस पर लाभ
वाहन बीमा के एक्सपायर होने की 90 दिन की अवधि में अगर रिन्यू नहीं कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी की ओर से आपको नो क्लेम बोनस (एनसीबी) नहीं मिलेगा। एनसीबी आपके बीमा प्रीमियम को 50 फीसदी तक कम करने में मदद करता है।

  • एनसीबी के तहत पहले साल 20 फीसदी छूट मिलती है।
  • साल दर साल यह बढ़ता है और बीमा रिन्यू कराने समय प्रीमियम पर अधिकतम 50 फीसदी तक रियायत मिलती है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

  • अगर बीमा एजेंट से पॉलिसी ली है तो रिन्यू कराते समय उनसे संपर्क करें।
  • पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी है तो अपने बीमाकर्ता की वेबसाइट देखकर प्लान चुनें।
  • विभिन्न बीमा कंपनियों के प्लान की तुलना कर प्रीमियम लें।
  • अगर आप पिछली बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं तो उसे बदल सकते हैं।


रिन्यू के लिए जरूरी दस्तावेज

  • एक्सपायर वाहन पॉलिसी की कॉपी
  • पंजीकरण प्रमाणपत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वाहन की जानकारी
  • आरटीओ का पता, जहां कार पंजीकृत है
एप पर डैशबोर्ड की मदद लें
रिन्यूअल तारीख का ध्यान रकें। सभी प्रमुख बीमा कंपनियों के अपने एप हैं, जहां डैशबोर्ड में आपकी पॉलिसी की पूरी जानकारी होती है। ये एप रिन्यूअल तारीख के साथ एंड-टू-एंड पॉलिसी मैनेजमेंट सुविधा देते हैं।- आदित्य शर्मा, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस 
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