ट्राई चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा, विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा 365 दिनों तक की होगी। सेवा प्रदाता को कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर विशेष रूप से वायस यानी बातचीत और एसएमएस के लिए देना होगा।
मोबाइल सेवा प्रदाताओं को डाटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वायस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से प्लान जारी करना ही होगा। इस आदेश पर ट्राई कोई पुनर्विचार नहीं करेगा। इसकी वैधता अवधि 365 दिनों से अधिक की नहीं होगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा, यह निर्णय ग्राहकों के हित में है।
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डीएलटी मंच पर पायलट प्रोजेक्ट इसी माह से
ट्राई चेयरमैन ने कहा, विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा 365 दिनों तक की होगी। सेवा प्रदाता को कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर विशेष रूप से वायस यानी बातचीत और एसएमएस के लिए देना होगा। लाहोटी ने कहा, कमर्शियल मैसेज प्राप्त करने के लिए ग्राहकों की ओर से दी गई पिछली मंजूरियों के लिए डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) प्लेटफॉर्म पर एक पायलट प्रोजेक्ट इसी महीने शुरू होगा। ग्राहकों को डाटा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है उद्देश्य
वर्तमान में, यदि आपको किसी विशेष सेवा प्रदाता या विक्रेता से संदेश या कॉल प्राप्त होता है और आप शिकायत करते हैं कि यह स्पैम है, तो वे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे पास ग्राहक की सहमति है। लाहोटी ने कहा, ट्राई का ध्यान न केवल उद्योग के हितों की रक्षा करना है, बल्कि ग्राहकों के हितों की भी रक्षा करना है, जिनके पास केवल उन सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प होना चाहिए जिनकी उन्हें जरूरत है।
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डिजिटल सहमति अधिग्रहण पर काम
नियामक सुधार के लिए एजेंसी नियुक्त करेगा। इसे इस साल पूरा किया जाएगा। लाहोटी ने कहा, एक और चीज जिस पर हम काम करेंगे वह है डिजिटल सहमति अधिग्रहण। चुनौती यह है कि उन सहमति को डीएलटी में कैसे ले जाया जाए, क्योंकि आप उन्हें पूरी तरह से त्याग नहीं सकते हैं। नियामक आईटी में सुधार शुरू करने के लिए भी तैयार है।