भारत सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में काम करने वाली इकाइयों की ओर से किए गए निर्यात के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत लाभ बहाल करने की घोषणा की है। ये लाभ 1 जून 2025 से किए जाने वाले सभी पात्र निर्यातों पर लागू होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।