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Supreme Court: हिंडनबर्ग-अदाणी मामले से जुड़ा आवेदन खारिज, रजिस्ट्रार के पूर्व के आदेश को दी गई थी चुनौती

Mon, 27 Jan 2025 01:41 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग और अदाणी समूह से जुड़े मामले में एक आवेदन खारिज कर दिया है। एक वकील ने दायर आवेदन में शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार के 5 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। क्या है पूरा मामला जानें।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग और अदाणी समूह से जुड़े मामले में एक आवेदन खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दायर आवेदन में शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार के 5 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें मामले में उनके पिछले आवेदन को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया गया था।

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सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार की ओर से खारिज किया गया आवेदन भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) को अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों पर अपनी निर्णायक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए था। उनके पिछले आवेदन को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया गया था।

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