बजट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट एयरलाइंस भुगतान विवाद को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन सप्ताह का स्टे ऑर्डर दिया। कोर्ट ने स्पाइसजेट के खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। गौरतलब है कि एयरलाइन ने दावा किया है कि वह क्रेडिट सुइस के साथ अपने बकाया पर विवाद को व्यवस्थित करना चाहती है।