भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) ने राष्ट्रव्यापी निवेशक जागारुकता अभियान - #SEBIvsSCAM - की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य आम निवेशकों और जनता को वित्तीय घोटालों के बारे में शिक्षित करना और सुरक्षित रहने के तरीकों की जानकारी देना है। जिसमें वे किस भी प्रकार के वित्तीय घोटालों से बच सके और किसी के झांसे में नए आए। सेबी के मार्गदर्शन में उसके साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ायाएगा। इसके कवायद के साथ ही, एक एक व्यापक निवेशक संरक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है।
डिजिटल धोखाधड़ी की जटिलताओं की जानकारी
सेबी द्वारा यह कदम ऐसे समय पर लिया गया है, जब डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी और भी अधिक बढ़ रही है और इसका रूप जटिल होता जा रहा है। धोखेबाज निवेशकों को धोखा देने के लिए नकली ट्रेडिंग ऐप्स, डीपफेक वीडिया, अपंजीकृत सलाहकारों और सोशल मीडिया स्टॉक टिप्स का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही अधिक रिटर्न देने, पंप एंड डंप स्कीम, डब्बा ट्रेड़िग और धोखाधड़ी वाली एफपीआई ऑफर भी देते हैं। ऐसे में वे निवेशक जो नए बाजार में नए है और अधिक जानकारी नहीं रखते उनको अधिक नुकसान उठाना पड़ता है।
#SEBIvsSCAM को सुरक्षित निवेश की प्रथाओं को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को सूचित वित्तय निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञिप्त में बताया कि इसके जरिए निवेशकों में वित्तीय जागरुकता के साथ फ्रॉड से बचने के लिए जानकारी दी जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य एक सुरक्षित और परदर्शी निवेश वातावरण का निर्माण करना और खतरे की घंटी बजते यानी कोई निवेशक धोखाधड़ी का शिकार हुआ है तो उसके लिए उचित कार्रवाई के साथ सही मार्गदर्शन भी किया जाएगा।
इस अभियान में एनएसई अपने व्यापक निवेशकों तक पहुंचने के लिए अपने अनेक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया करेगा। जिसमें टीवी, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया के साथ हाइब्रिड निवेशक जागरुकता अभियान भी इसमें शामिल होगा। साथ ही अपने अनेक चैनलों के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के निवेशकों तक विभिन्न भाषाओं और अनेक दर्शकों के लिए सुलभ और सरल रूप में उनको जानकारी देंगे।निवेशकों के लिए सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है और किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए एनएसई या संबंधित कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से उसकी सही जानकारी लेना जरूरी है। निवेश संबंधी सुझाव देने वाले अनियमित ऐप्स और चैट समूहों से बचें।
निवेशकों को केवल इन वेबसाइट्स से जुड़ने की सलाह
- https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognised=yes पर क्रेडेंशियल सत्यापित करें।
- केवल सेबी-पंजीकृत ट्रेडिंग सदस्यों से ही एप डाउनलोड करें। एप देखने के लिए https://www.nseindia.com/trade/members-compliance/list-of-mobile-applications पर जाएं।
- केवल पंजीकृत ग्राहक खातों में ही धनराशि स्थानांतरित करें। विवरण सत्यापित करें (https://enit.nseindia.com/MemDirWeb/form/tradingMemberLocator_beta.jsp)
- 1 अक्तूबर, 2025 से, मध्यस्थों को भुगतान के लिए मानकीकृत UPI हैंडल (जैसे, abc.brk\@validbank) का उपयोग करें।
- धोखाधड़ी की रिपोर्ट [cybercrime.gov.in](https://www.cybercrime.gov.in) पर करें या 1930 पर कॉल करें।
- निवेशक सहायता: एनएसई को 1800 266 0050 पर कॉल करें।