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IPO: आईपीओ से आय की हेराफेरी में 10 कंपनियों पर 3.42 करोड़ का जुर्माना, सेबी ने की कार्रवाई

Tue, 04 Oct 2022 05:38 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली।

सार

सेबी ने बिड़ला पैसिफिक मेडस्पा लि. (बीपीएमएल) पर 1.07 करोड़, अभिजीत देसाई पर 32 लाख, पीवीआर मूर्ति पर 26 लाख, यशोवर्धन बिड़ला, वेंकटेश्वरलु नीलाभोटला, मोहनदास अदिगे, अनोज मेनन, राजेश शाह, उपकार सिंह कोहली और तुषार डे प्रत्येक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 
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सेबी (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : Social Media
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विस्तार
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लिस्टिंग अनुबंधों का उल्लंघन करने पर बाजार नियामक सेबी ने बिड़ला पैसिफिक मेडस्पा और यशोवर्धन बिड़ला समेत 10 कंपनियों पर 3.42 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन पर आईपीओ से हुई आय की चोरी और दूसरी कंपनियों में डायवर्ट करने के कारण जुर्माना लगाया गया है।

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नियामक ने बिड़ला पैसिफिक मेडस्पा लि. (बीपीएमएल) पर 1.07 करोड़, अभिजीत देसाई पर 32 लाख, पीवीआर मूर्ति पर 26 लाख, यशोवर्धन बिड़ला, वेंकटेश्वरलु नीलाभोटला, मोहनदास अदिगे, अनोज मेनन, राजेश शाह, उपकार सिंह कोहली और तुषार डे प्रत्येक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 

सेबी ने यह आदेश 7-15 जुलाई, 2011 के दौरान बीपीएमएल के आईपीओ की जांच के बाद जारी किए। बीपीएमएल का शेयर 7 जुलाई, 2011 को बीएसई पर सूचीबद्ध हुआ था, जबकि जनता के लिए इसका सब्सक्रिप्शन 20-23 जून, 2011 से खुला था। 
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बनाने थे क्लीनिक
प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, समूह को आईपीओ से प्राप्त धन का उपयोग पूरे भारत में 55 स्वास्थ्य देखभाल क्लीनिकों की स्थापना के लिए किया जाना था, लेकिन समूह ने ऐसा नहीं किया और 34.91 करोड़ रुपये चोरी से निकाल लिए। इसके अलावा आईपीओ की 31.54 करोड़ की राशि समूह की विभिन्न कंपनियों को इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट (आईसीडी) के रूप में दे दी गई। इन कंपनियों ने बीपीएमएल के 18.54 करोड़ रुपये वापस नहीं किए। इन कंपनियों ने बीपीएमएल को 6.39 करोड़ का ब्याज भी अदा नहीं किया।

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