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SEBI: मेहुल चोकसी के बैंक, डीमैट और एमएफ खाते जब्त, सेबी ने 2.1 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए उठाया कदम

Fri, 06 Jun 2025 03:01 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

SEBI Action on Mehul Choksi : बाजार नियामक सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में 2.1 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में मेहुल चोकसी के बैंक खातों और शेयरों व म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया गया है। आइए इस बारे में जानते हैं।
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मेहुल चोकसी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बाजार नियामक सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में 2.1 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नियामक ने फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों और शेयरों व म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है।

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यह ताजा कदम 15 मई को चोकसी को जारी किए गए एक डिमांड नोटिस के बाद उठाया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि यदि वह 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है तो उसकी संपत्तियों के साथ-साथ बैंक खातों को भी कुर्क कर लिया जाएगा।

चोकसी द्वारा गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में जनवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद यह डिमांड नोटिस जारी किया गया।
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चोकसी, जो गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ प्रमोटर समूह का हिस्सा भी थे, नीरव मोदी के मामा हैं। दोनों पर सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत से भाग गए।

अप्रैल में, भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद चोकसी को बेल्जियम में गिरफ़्तार किया गया था। पिछले साल जब वह इलाज के लिए बेल्जियम गया था, तब उसे बेल्जियम में पाया गया था। वह भारत छोड़ने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था।

मोदी को मार्च 2019 में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल उस देश की जेल में है। 4 जून को जारी नोटिस में सेबी ने कहा कि 2.1 करोड़ रुपये की लंबित देनदारियों में 1.5 करोड़ रुपये का प्रारंभिक जुर्माना और 60 लाख रुपये का ब्याज शामिल है।

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