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SEBI: नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई, सेबी ने 68 निवेश सलाहकारों के पंजीकरण रद्द किए

Thu, 27 Nov 2025 05:46 PM IST
रिया दुबे बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने नवीनीकरण शुल्क नहीं चुकाने पर 68 निवेश सलाहकारों के पंजीकरण रद्द कर दिए। इन सलाहकारों को पहले कई बार नोटिस भेजकर शुल्क जमा करने की याद दिलाई गई थी, लेकिन भुगतान न होने पर कार्रवाई की गई।
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सेबी - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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पूंजी बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने पर 68 निवेश सलाहकारों के पंजीकरण रद्द कर दिए। सेबी की नामित प्राधिकारी सोमा मजूमदार ने आदेश में कहा कि इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस, 2008 के तहत नोटिसी नंबर 1 से 68 के निवेश सलाहकार पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाते हैं।

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रद्द की गई संस्थाओं की सूची में ये कंपनियां शामिल

रद्द की गई संस्थाओं की सूची में ट्रूनॉर्थ लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, इक्विटी मंत्रा, सौरभ मुंद्रा, शीतल अग्रवाल, अतीत हेमंत वाघ, गेटबेसिस सिक्योरिटीज एंड टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ल्यूसिड टेक्नोलॉजीज और एवेन्यू वेंचर पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एलएलपी सहित कई अन्य शामिल हैं।

हर पांच वर्ष में नवीनीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य

सेबी के नियमानुसार हर पंजीकृत निवेश सलाहकार को पंजीकरण की तिथि से हर पांच वर्ष में नवीनीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य है। नियामक ने कहा कि संबंधित सलाहकारों को इस चूक की जानकारी पहले ही दी गई थी, लेकिन उन्होंने शुल्क जमा नहीं किया।

सेबी ने फरवरी से जून 2025 के बीच इन संस्थाओं को कई कारण बताओ नोटिस भी जारी किए थे। बाजार नियामक ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि इन सलाहकारों के पंजीकरण प्रमाणपत्र पहले ही समाप्त हो चुके थे, इसलिए उनका रद्द किया जाना आवश्यक था ताकि निवेशकों को गुमराह करने के लिए रजिस्ट्रेशन के किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके।

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मजूमदार ने आदेश में लिखा, चूकिं नोटिस प्राप्तकर्ताओं के पंजीकरण प्रमाणपत्र पहले ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस, 2008 के तहत उनके निवेश सलाहकार पंजीकरण रद्द किए जाते हैं।
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