सुप्रीम कोर्ट से साइरस मिस्त्री को झटका।
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उच्चतम न्यायालय से गुरुवार को साइरस मिस्त्री को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अदालत ने एसपी समूह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा संस के प्रमुख के पद से हटाने के 2021 के फैसले समीक्षा और पुर्नविचार को आग्रह किया गया था। न्यायाधीश ने टाटा समूह के साथ उनके विवाद के मामले में इस पुर्नविचार याचिका को खारिज कर दिया है।
टाटा-मिस्त्री विवाद के मामले में अदालत ने मार्च 2021 के अपने फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश भी दिया। अदालत ने कहा कि उसे पुनर्विचार याचिका में कोई आधार नहीं मिला है। तीन जजों की बेंच ने चेंबर में इस पर विचार किया, हालांकि जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने अल्पमत के फैसले में कहा कि पुनर्विचार याचिका खारिज किया जाए।
यहां बता दें कि 26 मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा समूह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए साइरस मिस्त्री को टाटा संस के प्रमुख के पद से हटाने के फैसले को बरकरार रखा था। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को लेकर टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने सोशल मीडिया के माध्यम से सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित और बरकरार रखे गए फैसले की प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं। यह हमारी न्यायपालिका की मूल्य प्रणाली और नैतिकता को पुष्टि करता है।