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Spicejet: सुप्रीम कोर्ट से स्पाइसजेट को झटका, कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपये देने के लिए और समय देने से इनकार

Fri, 07 Jul 2023 05:17 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Spicejet: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पाइसजेट एयरलाइन को निर्देश दिया है कि वह एयरलाइन के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपये का  भुगतान करे। कोर्ट ने स्पाइसजेट को भुगतान के लिए और समय देने से इनकार कर दिया है।
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स्पाइस जेट - फोटो : social media
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से विमानन कंपनी स्पाइसजेट को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पाइसजेट एयरलाइन को निर्देश दिया है कि वह एयरलाइन के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपये का भुगतान करे। कोर्ट ने स्पाइसजेट को भुगतान के लिए और समय देने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि व्यावसाय जगत में व्यावसायिक नैतिकता को बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने शुक्रवार को स्पाइसजेट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और समय बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि पूरा मामला अब निष्पादन योग्य हो गया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जून महीने में सात साल पुराने शेयर हस्तांतरण से जुड़े इस मामले में स्पाइसजेट को मारन को 380 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था। अदालत ने एयरलाइन को चार सप्ताह के भीतर अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का भी निर्देश दिया था। इसके बाद स्पाइसजेट ने सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान की समयसीमा बढ़ाने की अर्जी लगाई थी।

क्या है पूरा मामला

स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और वर्तमान प्रमोटर अजय सिंह के बीच 2015 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत सन नेटवर्क के मारन और उनकी निवेश इकाई KAL Airways ने स्पाइसजेट में अपनी 58.46% हिस्सेदारी सिंह को स्थानांतरित कर दी थी। समझौते के बाद मारन और KAL Airways को वारंट और प्रेफरेंस शेयर जारी किए जाने थे, पर स्पाइजेट की ओर से कभी कभी जारी नहीं किया गया। साल 2018 में एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण (आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल) ने स्पाइसजेट के वर्तमान प्रमोटर को मारन को ब्याज के साथ 579 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने एयरलाइन को बकाए पर ब्याज के रूप में लगभग 243 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है।

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