अगर भारतीय चावल निर्यातक यूरोपीय संघ (ईयू) के देशों को बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात करना चाहते हैं तो उन्हें एक सरकारी एजेंसी से निरीक्षण प्रमाण पत्र लेना होगा। ईयू के देशों को भारत से बासमती की पीबी1 और 1401 प्रजातियों का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है।
निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित यह संस्था गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात कारोबार के विकास को सुनिश्चित करती है।
उसके क्षेत्रीय संगठन द्वारा प्रमाणन के आधार पर या तो खेप (कन्साइमेंट) वार निरीक्षण या गुणवत्ता आश्वासन/खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के माध्यम से गुणवत्ता और सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाता है। परिषद के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण एजेंसियां (ईआईए) मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, दिल्ली और चेन्नई में हैं।