दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक अनूठा आदेश जारी करते हुए सभी बार और रेस्टोरेंट से कहा है कि शराब की खुली बोतल को तीन से आठ दिन के अंदर खत्म करना होगा। अगर खुली बोतल आठ दिन के भीतर खत्म नहीं होती है तो फिर उस बोतल को नष्ट करना पड़ेगा। यह आदेश पूरी दिल्ली में 31 अगस्त से लागू हो जाएगा।
अलग-अलग कैटेगिरी के लिए समय सीमा
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, आबकारी विभाग ने कहा है बार और रेस्तरां के काउंटर पर रखी खुली बोतलों में मिलावट की आशंका रहती है। इसलिए यह आदेश जारी किया है। इसमें वाइन और बीयर के लिए तीन दिन, 1500 रुपये तक की बोतल के लिए पांच दिन और 1500 से छह हजार रुपये की कीमत वाली प्रीमियम कैटेगिरी की शराब के लिए आठ दिन की समय सीमा तय की गई है।
बार, रेस्टोरेंट मालिक नाखुश
इस आदेश का पालन सभी लाइसेंस लिए हुए बार व रेस्टोरेंट को करना होगा। हालांकि दिल्ली में कार्यरत ज्यादातर बार मालिकों ने इस आदेश पर नाराजगी जताई है। बार मालिकों का कहना है कि यह विचित्र आदेश है और आबकारी विभाग के समक्ष वे इस मुद्दे को उठाएंगे। यह आदेश हास्यापद है और वाणिज्यिक रूप से बेमतलब है, क्योंकि दुर्लभ शराब की एक बोतल की कीमत एक लाख रुपये तक होती है। अल्कोहल के खराब होने की कोई तिथि नहीं होती। अगर इस महंगी शराब का केवल एक-तिहाई हिस्सा बिके तो क्या बाकी को नष्ट कर दिया जाए?