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Relief: फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर मलविंदर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार, जानें कारण

Fri, 04 Nov 2022 12:00 PM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Relief to Fortis founder: मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासुदेव की दलीलों पर ध्यान देते अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।
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शिवइंदर मोहन सिंह और मलविंदर मोहन सिंह - फोटो : PTI
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर मलविंदर मोहन सिंह की पत्नी की गंभीर स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत देने की मांग वाली याचिका पर आज ही सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासुदेव की दलीलों पर ध्यान देते अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। दलील में कहा गया था कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए क्योंकि उनकी पत्नी की स्थिति प्लेटलेट काउंट में कमी गंभीर के कारण गंभीर है।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार के स्थायी वकील को नोटिस जारी कर याचिका पर दोपहर एक बजे सुनवाई का समय तय किया है।

बता दें कि मलविंदर मोहन सिंह सिंह वर्तमान में रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। बता दें सिंह को इसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने मलेशिया स्थित आईएचएच हेल्थकेयर को फोर्टिस के शेयरों की बिक्री से संबंधित अवमानना मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

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