मालूम हो कि मोदी सरकार की इस योजना से लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकते हैं। लाभार्थियों को अपना पुराना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करना होगा और पुराने कार्ड की जगह नया राशन कार्ड बनवाना होगा।
भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है अप्लाई
अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माता-पिता के राशन कार्ड में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जोड़ा जाएगा।
धारकों को इतने में मिलेगा चावल-गेहूं
राशन कार्ड धारकों को पांच किलो चावल तीन रुपये किलो की दर से और गेहूं दो रुपये किलो की दर से मिलेगा। कार्ड दो भाषाओं में - स्थानीय भाषा और हिन्दी अथवा अंग्रेजी में जारी होगा।
30 सितंबर तक आधार से करना होगा लिंक
राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इस संदर्भ में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद राशन कार्डधारकों को राशन मिलता रहेगा। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाना चाहिए।