पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की खरीद में कालेधन के इस्तेमाल की खबरों से सचेत होकर सरकार ने पेट्रोल पंपों पर 500 रुपये के पुराने नोटों के इस्तेमाल की अवधि में कटौती कर दी है। पहले 15 दिसंबर तक पेट्रोल पंप और हवाई टिकट के लिए 500 के पुराने नोट चलाने की छूट थी लेकिन अब 2 दिसंबर तक ही इन जगहों पर ऐसे नोट स्वीकार किए जाएंगे।
500 के पुराने नोट सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल के भुगतान, घरेलू एलपीजी सिलेंडर, रेलवे, मेट्रो रेल और सरकारी बसों के टिकटों की खरीद में, सरकारी अस्पतालों, दवा दुकानों, बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल फीस, प्री-पेड मोबाइल कूपन और केंद्रीय भंडार जैसे उपभोक्ता सहकारी भंडारों पर ही चलेंगे। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, 3 दिसंबर 2016 से पेट्रोल, डीजल और गैस खरीद पर 500 रुपये के पुराने नोट नहीं चलेंगे और न ही एयरपोर्ट काउंटरों पर इन नोटों से हवाई टिकट खरीदे जा सकेंगे।
हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 500 रुपये के पुराने नोटों से एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदे जाते रहेंगे। सरकार ने अलग से अधिसूचना जारी कर कहा है कि आरबीआई बैंकों और एटीएम से नोट निकासी की सीमा जल्द ही बढ़ाएगा। एटीएम से 100 और 50 रुपये के नोट भी जल्द निकाले जाने लगेंगे।