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New Rules from November 1: आज से होने वाले हैं ये बड़े बदलाव, जानिए इसका आप पर क्या असर पड़ेगा?

Tue, 01 Nov 2022 12:58 AM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

New Rules from November 1: हर महीने की पहली तारीख की तरह एक नवंबर को भी पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी की कीमतों की समीक्षा के बाद नए दर तय करेंगी। बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने के पहले दिन 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं।
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एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आज 1 तारीख से नवंबर महीने की शुरुआत हो गई और इसके साथ ही कई बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जेब पर तो असर पड़ेगा ही आपकी जीवनशैली भी प्रभावित होगी। एक नवंबर से गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव होने के साथ-साथ बीमा क्लेम से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं। इसक साथ ही रेलवे की समय सारणी में भी बदलाव होगा। 

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रसोई गैस की कीमतें बदलेंगी

 

हर महीने की पहली तारीख की तरह एक नवंबर को भी पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी की कीमतों की समीक्षा के बाद नए दर तय करेंगी। बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने के पहले दिन 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं। पिछले एक अक्तूबर को कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 25.5 रुपये की बढ़ोतरी की थी।  

सिलेंडर की डिलिवरी के लिए बताना होगा ओटीपी

नवंबर महीने में होने वाला दूसरा अहम बदलाव भी गैस सिलेंडर से ही जुड़ा है। नवंबर महीने से गैस सिलेंडर की होम डिलिवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी की जरूरत होगी। सिलेंडर की बुकिंग के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसे बताने के बाद सिस्टम से इसका मिलान होगा, उसके बाद ही सिलेंडर की डिलिवरी की जाएगी। 

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बीमा क्लेम लेने के नियम बदलेंगे

एक नवंबर को आईआरडीए भी एक बड़े बदलाव की घोषणा कर सकता है। नवंबर महीने की पहली तारीख से बीमाकर्ताओं के लिए केवाईसी डिटेल देना अनिवार्य किया जा सकता है। वर्तमान में गैर जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते समय केवाईसी देना स्वैच्छिक है, नवंबर से यह अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद इश्योरेंस क्लेम के समय केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं देने पर क्लेम रद्द किया जा सकता है।

जीएसटी से जुड़े नियमों में ये बदलाव होगा

नवंबर महीने में जीएसटी से जुड़े नियम में भी बदलाव होगा। अब पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी रिटर्न में पांच अंकों का एचएसएन कोड लिखना जरूरी होगा। इससे पहले दो अंकों का एचएसएन कोड डालना होता था। पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक अप्रैल 2022 से चार अंकों का कोड और उसके बाद एक अगस्त 2022 से छह अंकों का कोड डालना अनिवार्य किया गया था।

बिजली सब्सिडी से जुड़े नियम बदलेंगे

नवंबर महीने से दिल्ली में बिजली सब्सिडी से जुड़े नियम में भी बदलाव होगा। इसके तहत जिन लोगों ने बिजली सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज यानी 31 अक्तूबर 2022 तय की गई थी।

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