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New Income Tax Bill: सिर्फ छापे के दौरान सोशल मीडिया खातों की होगी जांच; बरकरार रहेगी आयकरदाताओं की गोपनीयता

Tue, 11 Mar 2025 05:03 AM IST
शिव शुक्ला अमर उजाला ब्यूरो

सार

नए आयकर बिल-2025 की धारा 247 एक प्राधिकृत अधिकारी को कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस (वीडीएस) के एक्सेस कोड को ओवरराइड कर पहुंच प्राप्त करने का अधिकार देती है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नए इनकम टैक्स बिल के तहत आयकर अधिकारी सिर्फ छापे या तलाशी अभियान के दौरान ही करदाता के डिजिटल या सोशल मीडिया खातों और कंप्यूटर उपकरण तक पहुंच हासिल कर उनकी जांच कर सकेंगे।आयकर विभाग के शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को बताया, ऐसी शक्तियां 1961 के अधिनियम में पहले से मौजूद हैं। इन्हें आयकर बिल में सिर्फ दोहराया गया है। इसका मकसद करदाताओं की ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करना नहीं है।

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अधिकारी ने बताया, छापे या तलाशी अभियान के दौरान भी इस शक्ति का इस्तेमाल तभी होगा, जब करदाता डिजिटल स्टोरेज ड्राइव, ईमेल, क्लाउड और वॉट्सएप या टेलीग्राम जैसे संचार प्लेटफॉर्म के पासवर्ड साझा करने से इन्कार करेगा। अगर किसी करदाता का मामला जांच के दायरे में आ जाए, तो भी उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी।

दावा बेबुनियाद...ऐसी खबरें डर फैलाने के लिए
अधिकारी ने कुछ मीडिया रिपोर्ट और विशेषज्ञों के उस दावे को खारिज किया कि कर अधिकारियों को करदाताओं के ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल और क्लाउड स्टोरेज स्पेस सहित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच हासिल करने के अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ऐसी खबरें सिर्फ डर फैलाने के लिए हैं। आयकर विभाग करदाता के सोशल मीडिया खाते या ऑनलाइन गतिविधियों की जासूसी नहीं करता है।
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वीडीएस...जांच के दौरान भी लागू नहीं होते प्रावधान
नए आयकर बिल-2025 की धारा 247 एक प्राधिकृत अधिकारी को कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस (वीडीएस) के एक्सेस कोड को ओवरराइड कर पहुंच प्राप्त करने का अधिकार देती है। अधिकारी ने कहा, वर्चुअल डिजिटल स्पेस से जुड़े प्रावधान उन मामलों पर भी लागू नहीं होते हैं, जिनकी जांच चल रही है। इसे सिर्फ छापे या तलाशी प्रक्रिया के दौरान ही लागू किया जाता है। वह भी कार्रवाई शुरू होने से पहले नहीं।

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