महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने एक दंपति को 19.24 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस दंपति के बेटे की साल 2018 में एक मोटर साइकिल दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह मुआवजा उस व्यक्ति को देना है, जिसकी मोटरसाइकिल से हादसा हुआ। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीती 4 अप्रैल को यह आदेश पारित किया था।
क्या है पूरा मामला
मृतक युवक के परिजनों ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील एसटी कदम ने सुनवाई में हिस्सा लिया। वकील एसटी कदम ने बताया कि 23 नवंबर 2018 को पीड़ित राहुल जाधव (22 वर्षीय) अपनी बाइक पर सवार होकर मुंब्रा पनवेल रोड पर सफर कर रहा था। उसी दौरान एक गलत दिशा से आ रहे दोपहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में राहुल को सिर में गंभीर चोट आई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 304-ए और मोटर वाहन कानून की धाराओं में मामला दर्ज किया था। अब इस मामले में न्यायाधिकरण ने विपक्षी बाइक सवार को मृतक के परिजनों को 19.24 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आदेश के तहत याचिकाकर्ता को मिलने वाली रकम को पांच साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करना होगा।