मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के हड़ताली सफाई कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम पीठ ने जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया उसमें सड़कों पर जाम, यातायात अव्यवस्था और वाहन चालकों व आम जनता को हो रही असुविधा का आरोप लगाया गया है।