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LTCG: कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या है? जानिए कैसे संपत्ति से पैसा बनाते हुए भी बचा सकते हैं टैक्स?

Tue, 11 Oct 2022 01:47 PM IST
विवेक दास बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम (CGAS) में आपको शेयर, बांड, डेट या इक्विटी म्यूचुअल फंड और सोने या हीरे के आभूषण बेचते समय जमा हुए लाभ को ट्रांसफर करना होता है और इससे आपको टैक्स में लगभग 10-20 प्रतिशत की कटौती करने में मदद मिल सकती है।
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कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम (CGAS)। - फोटो : istock
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विस्तार
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अगर आप नया घर बनाने की योजना बना रहे हैं और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बचत करना चाहते हैं तो कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस खाते में पूंजी रखने पर आपको लाभ पर भारी भरकम टैक्स चुकाने से भी राहत मिलती है वहीं दूसरी ओर से जमा पूंजी पर ब्याज की आमदनी भी होती है। बता दें कि कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम को मुख्य रूप से लोगों को संपत्ति की बिक्री से हुए लाभ को फिर किसी अन्य असेट्स में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स क्या है?

किसी पूंजीगत संपत्ति के ट्रांसफर होने पर होने वाले लाभ पर कैपिटल गेन के तहत टैक्स लगाया जाता है, इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। शेयर बाजार, घर, संपत्ति, जेवर, कार, बैंक एफडी, एनपीएस और बॉन्ड की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी बनती है।

कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के क्या लाभ हैं?

कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के जरिए शेयर बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और ज्वैलरी को बेचने पर हुए लाभ को फिर से निवेश करने की सुविधा दी जाती है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम (CGAS) में आपको शेयर, बांड, डेट या इक्विटी म्यूचुअल फंड और सोने या हीरे के आभूषण बेचते समय जमा हुए लाभ को ट्रांसफर करना होता है और इससे आपको टैक्स में लगभग 10-20 प्रतिशत की कटौती करने में मदद मिल सकती है।

कैपिटल गेन अकाउंट से लाभ लेने से जुड़ी शर्तें

कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत सभी तरहत के लाभ पर राहत नहीं मिलती है। इसके  लिए सिर्फ ऊपर बताई गई असेट को बेचने पर ही अर्जित एलटीसीजी का ही उपयोग किया जा सकता है।  इसके अलावा आपको अपने लाभ को लंबी अवधि के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बेचने से पहले अपने सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड को कम से कम 12 महीने तक रखना होगा।

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