आज वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। इसलिए अगर आपने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर न करें। आपको आज ही संशोधित आईटीआर दर्ज करना होगा। देर से दाखिल करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। वहीं अगर आपकी आय पांच लाख रुपये तक है तो आपको केवल एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। करदाता विभाग की वेबसाइट पर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपको कोई समस्या आती है, तो आप टोल फ्री नंबर- 18001030025 पर कॉल कर सकते हैं।
ITR फाइल करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आईटीआर फाइल करने के लिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश की डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म-16, फॉर्म- 26 AS, आदे अपने पास रख लें। ये सब दस्तावेज आईटीआर फाइल करने में आवश्यक होते हैं।
आयकर विभाग की वेबसाइट हुई ठप
मालूम हो कि आज आधार-पैन लिंक की भी आखिरी तारीख है। आयकर विभाग के तमाम संदेशों के बाद भी आखिरी दिन के इंतजार में बैठे लोगों के लिए आज का दिन बुरा रहा क्योंकि आज आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश हो गई थी। आधार-पैन लिंक के आखिरी दिन वेबसाइट पर ट्रैफिक इस कदर बढ़ गया था कि साइट खुल ही नहीं रही थी। वेबसाइट करीब तीन घंटे से अधिक समय तक ठप रही। हालांकि इस संबंध में अभी तक विभाग की ओर से कोई बयान नहीं आया है कि आखिर यह समस्या क्यों हुई थी। कोई तकनीकी कारण था या फिर वेबसाइट पर अधिक लोड होने के कारण यह दिक्कत आई थी।
वित्त विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सिंह ने बताया कि आयकर भरते समय करदाताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए-