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Jane Street: सेबी ने जेन स्ट्रीट को ₹4844 करोड़ जमा करने के बाद फिर से कारोबार की इजाजत दी, रिपोर्ट्स में दावा

Mon, 21 Jul 2025 04:01 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Jane Street: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सेबी ) ने अमेरिकी स्वामित्व वाली ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट को भारतीय शेयर बाजारों में व्यापार फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।
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शेयर बाजार नियामक सेबी - फोटो : PTI
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विस्तार
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सेबी ) ने अमेरिकी स्वामित्व वाली ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट को भारतीय शेयर बाजारों में व्यापार फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। हालांकि भारतीय बाजार नियामक की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है।

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रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि बाजार नियामक ने शुक्रवार को फर्म को एक ईमेल भेजा है जिसमें कहा गया है कि पैसा जमा करने के बाद उसके अंतरिम आदेश के जरिए लगाए गए प्रतिबंध अब लागू नहीं होंगे। 

इसके अलावा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को अमेरिका स्थित क्वांट ट्रेडिंग फर्म की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। 
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रॉयटर्स के एक सूत्र ने बताया कि दोनों एक्सचेंजों ने अभी तक जेन स्ट्रीट को भारतीय प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री की सुविधा नहीं दी है। दूसरे सूत्र ने कहा, "हालांकि कंपनी को भारत में कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है , लेकिन इसने सेबी को वचन दिया है कि वह ऑप्शंस में कारोबार नहीं करेगी। कंपनी तब तक नकदी में कारोबार करने का इरादा नहीं रखती, जब तक कि वह सेबी को अपने कारोबार के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे देती। 

सूत्रों के अनुसार, " जेन स्ट्रीट कैपिटल ने एक एस्क्रो खाते में लगभग 4843.50 करोड़ रुपये जमा किए और बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सेबी ) से अनुरोध किया कि उन्हें भारतीय शेयर बाजारों में व्यापार फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए ।

पिछले सप्ताह सेबी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि जेन स्ट्रीट ने 4843.50 करोड़ रुपये का कथित अवैध लाभ जमा कर दिया है और नियामक से अनुरोध किया है कि उन्हें भारतीय बाजारों में व्यापार करने की अनुमति दी जाए।

सेबी ने 14 जुलाई को अपनी अंतिम प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि अंतरिम आदेश के निर्देशों के अनुसार जेन स्ट्रीट के अनुरोध की वर्तमान में जांच की जा रही है।

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