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Indigo vs Mahindra: महिंद्रा इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत पहुंची इंडिगो, ट्रेडमार्क उल्लंघन का लगाया आरोप

Tue, 03 Dec 2024 03:33 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Indigo vs Mahindra: एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने मंगलवार को महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड के खिलाफ अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन BE 6E में "6E" शब्द के इस्तेमाल को लेकर मुकदमा दायर किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे में ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आइए इस बारे में और जानें।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इंडिगो एयरलाइन ने मंगलवार को महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड के खिलाफ अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन BE 6E में "6E" शब्द के इस्तेमाल को लेकर मुकदमा दायर किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे में ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। मंगलवार को यह मामला न्यायमूर्ति अमित बंसल के समक्ष कुछ समय के लिए रखा गया, लेकिन न्यायाधीश ने खुद को इससे अलग कर लिया। 

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अब मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इंडिगो के वकील संदीप सेठी ने अदालत को बताया कि महिंद्रा ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए एयरलाइन से संपर्क किया था। 

इंडिगो अपने कॉलसाइन और अपने ब्रांड के एक प्रमुख भाग के रूप में "6E" का उपयोग करता है, जिसमें 6E प्राइम और 6E फ्लेक्स जैसी सेवाएं शामिल हैं। एयरलाइन ने विज्ञापन और एयरलाइन सेवाओं सहित विभिन्न उपयोगों के लिए 2015 में ट्रेडमार्क "6E लिंक" पंजीकृत किया था।
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बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, महिंद्रा इलेक्ट्रिक को हाल ही में क्लास 12 में "BE 6e" के लिए ट्रेडमार्क स्वीकृति मिली है, जो विभिन्न मोटर वाहनों को कवर करती है। इस स्वीकृति में दोपहिया वाहन शामिल नहीं हैं। इंडिगो ने महिंद्रा के ट्रेडमार्क को चुनौती देते हुए अदालत के बौद्धिक संपदा प्रभाग से राहत की मांग कर रही है।

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