Income Tax Slab Budget 2023-24: कितनी सैलरी पर कितना टैक्स
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पहले ढाई लाख तक की आमदनी थी टैक्स फ्री
पुराने स्ट्रक्चर में 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्सफ्री थी। इसके बाद 2.5 लाख से पांच लाख के इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स लगता था, लेकिन सरकार की ओर से 12,500 रुपये का रिबेट मिलने से यह भी शून्य हो जाता था। इसका मतलब ये हुआ है कि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में पांच लाख रुपये की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था।
आयकर की नई और पुरानी दरें (Old and new slabs of Income Tax)
| आय |
नई दर |
पुरानी दर |
| 2.5 लाख रुपये तक |
शून्य |
शून्य |
| 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये |
5 फीसदी |
5 फीसदी |
| 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये |
10 फीसदी |
20 फीसदी |
| 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये |
15 फीसदी |
20 फीसदी |
| 10 लाख से 12.5 लाख रुपये |
20 फीसदी |
30 फीसदी |
| 12.5 लाख 15 लाख रुपये |
25 फीसदी |
30 फीसदी |
| 15 लाख रुपये से ज्यादा |
30 फीसदी |
30 फीसदी |
आपको किसी वित्तवर्ष में कितना इनकम टैक्स भरना है, इसकी गणना करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आप किस इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं। आयकर की गणना इस बात पर भी पर भी निर्भर करेगी कि आप उस वित्तवर्ष के लिए कौन सा इनकम टैक्स रिजीम (Income Tax Regime) चुनते हैं। आपको इसके लिए पुराने और नए दोनों इनकम टैक्स में तुलना करनी होगी। इनकम टैक्स स्लैब और आपके इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, वो जानने के लिए ये पता करना होगा कि आप टैक्सेबल इनकम क्या है, यानी कि आपको अपनी कितनी आय पर टैक्स भरना होगा।
अगर आप पुराने टैक्स रेजीम को चुनते हैं तो आपको ये छूट होगी कि आप टैक्स एक्जेम्प्शन या टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाए।.इसके तहत आपको House Rent Allowance exemption, Leave Travel Allowance exemption, standard deduction जैसी चीजों पर टैक्स छूट मिलती है। साथ ही इस रिजीम में आप इनकम टैक्स एक्ट की धाराओं 80C से 80U तक टैक्स में छूट पा सकते हैं। अपनी कुल आय से टैक्स एक्जेम्प्शन और टैक्स डिडक्शन निकाल देने के बाद जो रकम बचती है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, यानी आपको इसपर इनकम टैक्स चुकाना होगा।