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Income Tax Alert: 15 लाख करदाताओं ने सुधारी अपनी गलती, क्या आपने चेक किया अपना ITR? 31 दिसंबर है आखिरी मौका

Tue, 23 Dec 2025 07:13 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Income Tax Alert: सीबीडीटी की सख्ती के बाद 15 लाख से ज्यादा करदाताओं ने रिवाइज्ड आईटीआर रिटर्न भरा है। क्या आपने भी गलत कारण दिखाकर है लिया है डिडक्शन? 31 दिसंबर 2025 से पहले करें सुधार, वरना बढ़ेगी परेशानी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
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रिवाइज्ड रिटर्न के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख। - फोटो : amarujala.com
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विस्तार
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आयकर विभाग की सख्ती और डेटा एनालिटिक्स की निगरानी का बड़ा असर देखने को मिला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीजी की ओर से संदिग्ध डिडक्शन क्लेम करने वालों को भेजे गए नोटिस और 'नज अभियान' के बाद, मौजूदा असेसमेंट ईयर (2025-26) के लिए 15 लाख से अधिक करदाताओं ने अपनी गलती सुधारते हुए 'रिवाइज्ड रिटर्न' दाखिल किया। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि रिटर्न में सुधार करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। इसके बाद गलती सुधारने का मौका तो मिलेगा, लेकिन वह महंगा पड़ सकता है।

आयकर विभाग ने बताया- अनुपालन को लेकर बढ़ी गंभीरता

आयकर विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, करदाताओं में अनुपालन को लेकर गंभीरता बढ़ी है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अब तक 15 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न रिवाइज किए हैं चालू वित्त वर्ष के दौरान 21 लाख से अधिक करदाताओं ने 'अपडेटेड रिटर्न' (ITR-U) दाखिल किया है।

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वहीं, अपडेटेड रिटर्न के जरिए सरकार के खजाने में लगभग 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स जमा हुआ है।

सीबीडीटी ने डेटा एनालिसिस में पाया था कि बड़ी संख्या में करदाताओं ने टैक्स बचाने के लिए गलत तरीके अपनाए। विभाग ने 'नज अभियान' की शुरुआत की, इसके तहत उन करदाताओं को ईमेल और एसएमएस के जरिए सलाह दी गई, जिन्होंने गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चंदा देकर गलत डिडक्शन क्लेम किया।

विभाग ने पाया कि कई राजनीतिक पार्टियां, जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड तो थीं लेकिन सक्रिय नहीं थीं। उनका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने, हवाला ट्रांजैक्शन और बोगस रसीदें जारी करने के लिए किया जा रहा था। इसी आधार पर विभाग ने 12 दिसंबर से करदाताओं को चेतावनी भरे संदेश भेजने शुरू किए थे।

गलत डिडक्शन हासिल करने वालों को 31 दिसंबर से पहले करना होगा यह काम

विभाग ने अपने बयान में साफ-साफ कहा, "सलाह दी जाती है कि संबंधित करदाता अपने ITR की समीक्षा करें। यदि उन्होंने कोई गलत डिडक्शन या छूट क्लेम की है, तो 31 दिसंबर, 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की जांच या पूछताछ से बचा जा सके।" बिना जुर्माने के रिवाइज्ड रिटर्न  दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है।

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जनवरी 2026 से, करदाता केवल 'अपडेटेड रिटर्न' (Updated ITR) ही भर पाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें टैक्स पर अतिरिक्त जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपको विभाग से कोई सूचना नहीं भी मिली है, तो भी एक बार अपनी ओर से क्लेम किए गए सेक्शन 80G (डोनेशन) या राजनीतिक चंदे से जुड़े क्लेम को क्रॉस-वेरिफाई जरूर कर लें। 31 दिसंबर के बाद गलती सुधारने के रास्ते कठिन हो जाएंगे।
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