गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी
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गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब सेवन के नियमों में ढील दी है। बदलावों के अनुसार अब गुजरात या भारत के बाहर का कोई भी व्यक्ति नामित होटलों या रेस्तरां में पहचान पत्र दिखाकर शराब का सेवन कर सकता है। राज्य के गृह विभाग ने 20 दिसंबर को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इन परिवर्तनों की घोषणा की है।
गुजरात में शराब को लेकर प्रतिबंध
गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। हालांकि, सरकार ने 2023 में गिफ्ट सिटी को छूट दी, जिसके तहत कुछ शर्तों के साथ केंद्रीय व्यावसायिक जिले में शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी गई थी।
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पिछली शर्तों को समाप्त किया गया
नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, कोई भी बाहरी व्यक्ति जो गुजरात का निवासी नहीं है या विदेशी नागरिक नहीं है, अब जीआईएफटी सिटी में निर्दिष्ट स्थानों पर अपना वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर शराब का सेवन कर सकता है। यह नया नियम पिछली शर्त को समाप्त करता है, जिसके तहत ऐसे बाहरी व्यक्तियों को अस्थायी परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी।
शराब सेवन के स्थान से संबंधित नियम में भी बदलाव
गृह विभाग द्वारा लाया गया एक और बदलाव शराब परोसने और सेवन करने के स्थान से संबंधित है। पहले, शराब का सेवन केवल गिफ्ट सिटी के भीतर शराब बेचने की अनुमति प्राप्त होटलों या रेस्तरां के निर्दिष्ट वाइन और डाइन क्षेत्रों में ही अनुमत था। अब लॉन, पूल के किनारे और छतों जैसे अन्य क्षेत्रों में भी शराब का सेवन किया जा सकता है। अधिसूचना के अनुसार, भोजन के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति को रेस्तरां के वाइन और डाइनिंग क्षेत्र में बैठने की अनुमति है।
अधिसूचना में कहा गया है कि गिफ्ट सिटी के जिन कर्मचारियों के पास शराब पीने का परमिट है, वे निर्धारित स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों की मेजबानी कर सकते हैं, और अतिथियों को अस्थायी परमिट प्राप्त होंगे बशर्ते कि मेजबान कर्मचारी उनके साथ हो।