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GST Council: बीमा पर कर कटौती फिलहाल नहीं, जीन थेरेपी में छूट; वित्त मंत्री ने बताया बैठक में क्या फैसले हुए

Sat, 21 Dec 2024 07:25 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

GST Council: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के बाद कहा, जीएसटी काउंसिल ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर टैक्स रेट तय करने का फैसला टाल दिया है। दरअसल, रेट को सरल बनाने के लिए बनी मंत्री समूह (जीओएम) की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है, इसलिए फैसला आगे बढ़ा दिया गया है।
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जीएसटी परिषद् की बैठक - फोटो : x.com/@nsitharamanoffc
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विस्तार
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जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा,अ

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शनिवार को जैसलमेर में 55वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पौष्टिक चावल (फोर्टिफाइड राइस) पर जीएसटी दर को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। देश से बाहर माल भेजने वाले सप्लायर्स के लिए मुआवजा उपकर की दर को कम किया गया है। यह इसलिए, ताकि निर्यातक की वर्किंग कैपिटल बढ़ सके।

सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों की ओर से आपूर्ति की जाने वाली काली मिर्च और किशमिश पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दो हजार रुपये से कम के भुगतान पर पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी से राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत पेमेंट गेटवे और फिनटेक सेवाओं को नहीं मिलेगी। 50 फीसदी फ्लाई एश वाले एसीसी ब्लॉक्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी आईजीएसटी की छूट को बढ़ा दिया गया है।

फूड डिलीवरी एप्स पर कोई फैसला नहीं

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148 वस्तुओं की दरों में बदलाव का सुझाव दिया गया था। इस पर भी फैसला टल गया है। इस सिफारिश को परिषद के समक्ष पेश नहीं किया गया।मंत्री समूह ने इसी महीने करीब 148 वस्तुओं पर कर दरों में फेरबदल करने पर व्यापक सहमति बनाई थी, जिसमें हानिकारक पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पादों जैसी वस्तुओं पर वर्तमान 28 प्रतिशत की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक कर लगाना शामिल है।

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मुआवजा उपकर पर रिपोर्ट जमा करने की सीमा बढ़ी
जीएसटी परिषद वाउचर के लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है, क्योंकि वे न तो वस्तुओं की आपूर्ति हैं और न ही सेवाओं की आपूर्ति हैं। वाउचर से जुड़े प्रावधानों को भी सरल बनाया गया है।

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एसीसी ब्लॉकों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा- वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 50 प्रतिशत से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉकों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। काली मिर्च चाहे ताजी हरी काली मिर्च हो या सूखी काली मिर्च और किशमिश जब किसी किसान की तरफ से आपूर्ति की जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ऋण शर्तों का पालन न करने पर बैंकों और एनबीएफसी की तरफ से वसूले गए दंडात्मक शुल्क या लेवी पर कोई जीएसटी देय नहीं है।

'ATF को GST के दायरे में लाने पर नहीं बनी सहमति'
निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, 'एजेंडे में यह अनुरोध रखा गया था कि क्या एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए... इस पर सहमति नहीं बन पाई है क्योंकि राज्य इससे सहमत नहीं हैं और यह अभी भी वहीं है जहां यह आज है... स्वास्थ्य बीमा से संबंधित निर्णयों के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। आईआरडीएआई से इनपुट की प्रतीक्षा है।'

आंध्र प्रदेश की 1% आपदा उपकर की मांग पर बनेगी GoM
इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने आंध्र प्रदेश की 1% आपदा उपकर लगाने की मांग पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाने का फैसला किया है। यह उपकर कुछ लग्जरी सामानों पर लगाया जाएगा ताकि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संसाधन जुटाए जा सकें। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि इस पर सहमति बनी है कि एक GoM बनाया जाए।  

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'यह उपकर केवल लग्जरी सामानों पर और राज्य विशेष के लिए लागू होगा'। सितंबर-अक्तूबर में आंध्र प्रदेश बाढ़ से प्रभावित हुआ था।

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