18 फीसदी
- कृषि कार्य में काम आने वाले उपकरणों के पार्ट्स
- 32 इंच तक के टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर
- री-ट्रीटेड टायर
- लीथियम आयन बैटरी वाले पावर बैंक
- डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर
- कुछ वीडियो गेम व खेल सामग्रियां
12 फीसदी
- प्राकृतिक कॉर्क से बने उत्पाद
- फुटवियर
- स्क्वायर्ड या डीबैग्ड कॉर्क
5 फीसदी
- प्राकृतिक कॉर्क
- चलने में इस्तेमाल होने वाली छड़ी
- राख से बनीं ईंटें
- निर्माताओं के लिए अक्षय ऊर्जा उपकरण व पार्ट्स
- मार्बल के छोटे टुकड़े
छह सेवाएं
- धार्मिक यात्रा पर बिजनेस क्लास के हवाई किराया पर जीएसटी 18 से 12 फीसदी किया
- धार्मिक यात्रा पर इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया पर जीएसटी 18 से 5 फीसदी किया
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 से 12 फीसदी किया
- 100 रुपये तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी 18 से 12 फीसदी किया
- 100 से ज्यादा के सिनेमा टिकट पर जीएसटी 28 से 18 फीसदी किया
- बेसिक बचत खाता और पीएम जनधन खातों की सेवाएं जीएसटी मुक्त
नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली जुलाई, 2019 से होगी अनिवार्य
जेटली ने बताया, काउंसिल ने तय किया है कि जो लोग अब तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे जुर्माने से बचने के लिए 31 मार्च, 2019 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि नई जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई प्रणाली को अप्रैल, 2019 में ट्रायल लांच किया जाएगा। इसके बाद 1 जुलाई, 2019 से नई प्रणाली अनिवार्य हो जाएगी।
अगली बैठक में रियल एस्टेट में जीएसटी पर होगा फैसला
काउंसिल की अगली बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी पर फैसला लिया जाएगा। सभी का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ बदलाव होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य मसलों पर समिति या अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (जीओएम) बनाया गया है। इन मसलों पर भी अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा।