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टीवी, कंप्यूटर, टायर समेत 23 वस्तुएं सस्ती, 6 सेवाओं पर जीएसटी में कमी

Sat, 22 Dec 2018 04:28 PM IST
गौरव द्विवेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला

सार

  • 33 वस्तुओं को 18 फीसदी स्लैब से 12 व 5 फीसदी के स्लैब में लाया गया है।
  • सिर्फ 34 उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी को 18 या उससे कम जीएसटी दर में रखा गया है।
  • कंप्यूटर मॉनिटर, पावर बैंक, यूपीएस, टायर, डिजिटल कैमरा, वॉशिंग मशीन और पानी गर्म करने वाला हीटर शामिल है। 
  • यह काउंसिल की 31वीं बैठक थी। 
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अरुण जेटली
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विस्तार
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केंद्र सरकार ने नए साल से पहले तोहफा देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए वोट साधने की कोशिश की है। 32 इंच के टीवी, कंप्यूटर, री-ट्रीटेड टायर, सिनेमा के टिकट और 6 सेवाओं समेत 23 चीजों पर वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) घटा दिया गया है। छह चीजों को जीएसटी के 28 फीसदी के दायरे से निकालकर 18 फीसदी में किया गया है। अब सर्वोच्च स्लैब में सिगरेट, तंबाकू, सीमेंट, एसी, डिशवाशर जैसी 28 वस्तुएं ही रह गई हैं। नई दरें 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होंगी।

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इस बार ज्यादातर चीजों को एक स्लैब ही नीचे लाया गया है, लेकिन दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर जैसे जरूरी सामानों पर जीएसटी 28 से सीधे 5 फीसदी कर दिया गया है। इस पर पांच फीसदी कर इसलिए लगाया है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिल सके। माल ढोने वाले मोटर वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया है। वहीं, 100 रुपये तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 और 100 रुपये से ज्यादा के टिकट पर 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रोजेन सब्जियों पर लगने वाला 5 फीसदी और म्यूजिक बुक्स पर लगने वाला 12 फीसदी जीएसटी खत्म कर दिया गया है।

जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इससे राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार सतत प्रक्रिया है। अब 28 फीसदी के दायरे में सिर्फ 28 वस्तुएं हैं। अगर सीमेंट को इससे निकाल दिया जाए तो बाकी सभी लग्जरी वस्तुएं हैं। इस स्लैब में 13 वस्तुएं ऑटो पार्ट्स से संबंधित हैं, जबकि एक सीमेंट। इन दोनों से ही सरकार को 33,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। इसलिए इन्हें इस स्लैब से नीचे करना फिलहाल संभव नहीं है। 
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- फोटो : PMO Twitter
18 फीसदी
- कृषि कार्य में काम आने वाले उपकरणों के पार्ट्स
- 32 इंच तक के टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर
- री-ट्रीटेड टायर
- लीथियम आयन बैटरी वाले पावर बैंक
- डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर 
- कुछ वीडियो गेम व खेल सामग्रियां

12 फीसदी
- प्राकृतिक कॉर्क से बने उत्पाद
- फुटवियर
- स्क्वायर्ड या डीबैग्ड कॉर्क

5 फीसदी
- प्राकृतिक कॉर्क
- चलने में इस्तेमाल होने वाली छड़ी
- राख से बनीं ईंटें
-  निर्माताओं के लिए अक्षय ऊर्जा उपकरण व पार्ट्स 
- मार्बल के छोटे टुकड़े
 
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छह सेवाएं 

- धार्मिक यात्रा पर बिजनेस क्लास के हवाई किराया पर जीएसटी 18 से 12 फीसदी किया
- धार्मिक यात्रा पर इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया पर जीएसटी 18 से 5 फीसदी किया
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 से 12 फीसदी किया
- 100 रुपये तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी 18 से 12 फीसदी किया
- 100 से ज्यादा के सिनेमा टिकट पर जीएसटी 28 से 18 फीसदी किया
- बेसिक बचत खाता और पीएम जनधन खातों की सेवाएं जीएसटी मुक्त

नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली जुलाई, 2019 से होगी अनिवार्य

 जेटली ने बताया, काउंसिल ने तय किया है कि जो लोग अब तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे जुर्माने से बचने के लिए 31 मार्च, 2019 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि नई जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई प्रणाली को अप्रैल, 2019 में ट्रायल लांच किया जाएगा। इसके बाद 1 जुलाई, 2019 से नई प्रणाली अनिवार्य हो जाएगी। 

अगली बैठक में रियल एस्टेट में जीएसटी पर होगा फैसला

काउंसिल की अगली बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी पर फैसला लिया जाएगा। सभी का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ बदलाव होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य मसलों पर समिति या अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (जीओएम) बनाया गया है। इन मसलों पर भी अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा।
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