जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक महिलाओं और आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी बरसात लेकर आई है। महिलाओं की सेनेटरी नैपकिन को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से मुक्त कर दिया गया है जबकि एसी, वाशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज जैसे 17 व्हाइट गुड्स (इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों) समेत 50 से अधिक वस्तुओं का टैक्स स्लैब घटा दिया गया है।
पेट्रोल में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस फैसले से 100 से अधिक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। नई कर दरें 27 जुलाई से लागू होंगी।
बैठक के बाद गोयल ने बताया कि सेनेटरी नैपकिन के अलावा स्टोन, मार्बल, राखी, साल के पत्ते पर भी कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अब 500 के बजाय 1000 रुपये के फुटवेयर पर ही 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
इसी बैठक में कंपोजिशन डीलरों की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ा कर डेढ़ करोड़ रुपये करने का फैसला हुआ। बांस की फ्लोरिंग पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। हैंडबैग्स, जूलरी बॉक्स, पेटिंग के लिए लकड़ी के बॉक्स, आर्टवेयर ग्लास, हाथ से बने लैंप पर टैक्स घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला किया गया है।
बैठक में जीएसटी रिटर्न को भी आसान बनाने पर फैसला हुआ। पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले कारोबारी को अब मासिक रिटर्न के बजाय तिमाही रिटर्न भरना होगा। बैठक के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड में जीएसटी पंजीकरण की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख रुपये करने का फैसला हुआ। परिषद ने जीएसटी कानून में प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दी। हालांकि इसमें चीनी पर सेस लगाने का फैसला समूह की केरल में होने वाली अगली बैठक में किया जाएगा।
करमुक्त आइटम-
- सैनेटरी नैपकिन
- स्टोन
- मार्बल
- राखी
- साल के पत्ते
- लकड़ी से बनी मूर्तियां
- हैंडीक्राफ्ट आइटम
28 से 18 फीसदी टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तुएं-
- एसी
- वाशिंग मशीन
- 68 सेमी टीवी
- फ्रिज
- वीडियो गेम्स
- लिथियम आयन बैटरी
- आइसक्रीम कूलर
- परफ्यूम
- वैक्यूम क्लीनर
- पेंट
- वार्निश
- वॉल पुट्टी
- चमड़े की वस्तुएं
- वाटर कूलर
- मिल्क कूलर
- जूसर मिक्सर ग्राइंडर
- इलेक्ट्रिक आयरन
- वाटर हीटर
- हेयर ड्रायर