वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि उनका मंत्रालय भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को उसके निवेश निर्णयों के संबंध में कोई परामर्श या निर्देश जारी नहीं करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस बीमा कंपनी ने अदाणी समूह में जो निवेश किया है, वह स्थापित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में मणिपुर जीएसटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। यह विधेयक 7 अक्तूबर 2025 को जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा और जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को लागू करने के लिए आवश्यक बदलावों को औपचारिक रूप देगा।
ये भी पढ़ें: Karnataka: मासिक धर्म अवकाश नीति पर विवाद, बंगलूरू होटल एसोसिएशन ने सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में दी चुनौती
इन बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए सभी राज्यों को अपने-अपने राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन करना आवश्यक था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण यह संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया गया था, जिसे अब इस विधेयक के जरिए विधायी मान्यता मिल गई है।