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खुलकर दें ब्लैकमनी की जानकारी, अधिकारी भी नहीं जान सकेंगे आपका नाम

Fri, 16 Sep 2016 05:56 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
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अायकर
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सरकार ने एक बार फिर कहा है कि आय घोषणा योजना में कालेधन का खुलासा करने के लिए दिए गए आखिरी मौके के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा काले धन से संबंधित दी जाने वाली जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा।
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गौरतलब है कि इस योजना की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। एक अधिकारिक बयान के मुताबिक, योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जानकारी की गोपनीयता पर जताई जा रही चिंता को लेकर एक बार फिर यह कहा जा रहा है कि वैध खुलासे में प्राप्त जानकारी गोपनीय है और इसे साझा नहीं किया जाएगा।

सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, बंगलूरू (सीआईटी, सीपीसी) के आयकर आयुक्त के समक्ष किए गए खुलासे को उस क्षेत्र के प्रिंसिपल कमिश्नर/कमिश्नर से भी साझा नहीं किया जाएगा और योजना के तहत किए गए भुगतान की जानकारी उस क्षेत्र के अधिकारियों को नहीं मिल पाएगी।
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इसी तरह क्षेत्र के प्रिसिंपल कमिश्नर या कमिश्नर के समक्ष किया गया खुलासा विभाग के अंदर या बाहर के किसी अधिकारी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। यहां तक कि उस क्षेत्र के असेसिंग अधिकारी भी इससे अनजान रहेंगे।
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आधी रात तक खुले रहेंगे आयकर दफ्तर

रुपए
सरकार ने महत्वाकांक्षी आय घोषणा योजना में कालेधन की ज्‍यादा से ज्यादा सूचना इकट्ठा करने की ठानी है। अपने इस उद्देश्य पूर्ति के लिए सरकार ने आयकर विभाग को तीस सितंबर को सभी दफ्तर आधी रात तक खुले रखने का निर्देष दिया है।

गौरतलब है कि आगामी सितंबर को इस योजना का अंतिम दिन है।

प्रधानमंत्री मोदी और वित्तमंत्री जेटली पहले ही कह चुके हैं कि तीस सितंबर के बाद जिस भी करदाता के पास कालेधन की सूचना मिलेगी उसपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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