फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सरल हुआ जीएसटी रिटर्न फॉर्म, सरकार ने बढ़ा दी जमा करने की तारीख

Thu, 14 Nov 2019 04:33 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
जीएसटी - फोटो : SELF
विज्ञापन

केंद्र सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए जीएसटी से संबंधित दो रिटर्न फॉर्म को और सरल कर दिया है। इसके साथ ही इन रिटर्न फॉर्म को जमा करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया है। इससे कारोबारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। 

विज्ञापन


केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व कस्टम बोर्ड ने जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न) और जीएसटीआर-9C की तारीख को बढ़ा दिया है। अब कारोबारी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 31 दिसंबर 2019  और वित्त वर्ष 2018-19 का फॉर्म 31 मार्च, 2020 तक भर सकेंगे। सीबीआईसी ने नए नियमों के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। 

नहीं देनी होगी इनपुट टैक्स क्रेडिट की जानकारी

इसके साथ ही कारोबारियों को इन रिटर्न फॉर्म को भरते वक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की अलग से जानकारी नहीं देनी होगी।  अलग-अलग सेवाओं और वस्तुओं के बारे में जानकारी कारोबारी एक साथ दे सकते हैं। 

इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी।  

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें