फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

FSSAI: 'नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई', खाद्य नियामक की ई‑कॉमर्स कंपनियों को चेतावनी

Tue, 08 Jul 2025 09:26 PM IST
निर्मल कांत बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।

सार

FSSAI: एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स कंपनियों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। खाद्य नियामक ने कहा कि सभी कंपनियों को अपने एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप की जानकारी ग्राहकों को देना अनिवार्य है। साथ ही, खाद्य से जुड़े सभी कर्मियों को प्रशिक्षण देना और गोदामों का एफएसएसएआई पर पंजीकरण सुनिश्चित करना जरूरी होगा।
विज्ञापन
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ एफएसएसएआई के सीईओ की बैठक - फोटो : एक्स/एफएसएसएआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

एफएसएसएआई ने मंगलवार को ई‑कॉमर्स कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य नियामक के सीईओ जी. कमला वर्धना राव ने 70 से अधिक प्रमुख ई‑कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूरे ई‑कॉमर्स खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

विज्ञापन


खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर कड़ी चेतावनी
राव ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का किसी भी तरह का उल्लंघन बेहद गंभीरता से देखा जाएगा और इसके लिए सख्त कार्रवाई संभव है। उन्होंने सभी ई‑कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया कि वे ग्राहकों को दी जाने वाली प्रत्येक रसीद, चालान और नकद रसीद पर अपने एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करें।

ये भी पढ़ें: FATF का खुलासा: पुलवामा के लिए ऑनलाइन खरीदा गया विस्फोटक, गोरखपुर में आतंकी को ऑनलाइन मुहैया कराए गए थे पैसे
विज्ञापन


ग्राहकों को दें फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप की जानकारी  
प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे अपने सभी ग्राहकों को दिए जाने वाले दस्तावेजों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप की जानकारी जरूर दिखाएं। ई‑कॉमर्स कंपनियों को अपने संचालन से जुड़े सभी गोदामों और भंडारण सुविधाओं का विवरण एफएसएसएआई की प्रणाली एफओएससीओएस पोर्टल पर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए। खाद्य उत्पादों की 'उपयोग समाप्ति तिथि' यानी एक्सपायरी डेट को उपभोक्ता इंटरफेस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने की संभावना पर भी चर्चा की गई। राव ने स्पष्ट किया कि सभी गोदामों और भंडारण केंद्रों में स्वच्छता व खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

खाद्य से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण अनिवार्य
खाद्य से जुड़े सभी कर्मियों – जिसमें ई‑कॉमर्स स्टाफ भी शामिल है – को एफएसएसएआई एफओएसटीएसी (खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन) प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्लेटफॉर्म को अपनी प्रशिक्षण योजनाओं और समय‑सीमा की जानकारी एफएसएसएआई के साथ साझा करनी होगी।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: ईपीएफओ इस सप्ताह तक खातों में जमा करेगा 8.25 फीसदी ब्याज, 96.5 प्रतिशत अपडेट प्रक्रिया पूरी

एसओपी को करना होगा पालन
नियामक ने सभी प्लेटफॉर्म्स से आग्रह किया है कि वे सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और एफएसएस अधिनियम के तहत लागू नियमों का सख्ती से पालन करें। साथ ही, सभी गोदाम एफएसएसएआई से पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होने चाहिए।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें