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FSSAI: एफएसएसएआई ने ताजा पनीर के दावों को लेकर हेरिटेज फूड्स को नोटिस जारी किया, जानें पूरा मामला

Mon, 06 Jul 2026 07:26 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

एफएसएसएआई ने उत्पादों की बिक्री के लिए ताजा पनीर लिखने के मामले में हेरिटेज फूड्स से सात दिनों के भीतर यह जवाब मांगा है कि एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। 
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एफएसएसएआई - फोटो : Social Media
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विस्तार
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खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने उपभोक्ता हितों की रक्षा का हवाला देते हुए हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को उसके उत्पाद 'फ्रेश पनीर' के संबंध में भ्रामक दावों के लिए नोटिस जारी किया है। नियामक ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। 

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एफएसएसएआई ने हेरिटेज फूड्स से सात दिनों के भीतर यह जवाब मांगा है कि एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा कि उसने कंपनी को उसके उत्पाद हेरिटेज फ्रेश पनीर के बारे में भ्रामक दावों को लेकर नोटिस जारी किया है।

नियामक ने कहा, "ताजा पनीर का दावा अनुसूची V के तहत ताजा शब्द के उपयोग के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है।" एफएसएसएआई ने कहा कि इसलिए, ताजा शब्द का प्रयोग उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है और इसे भ्रामक माना जाता है।
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सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रेडमार्क/नाम हेल्दी हैप्पीनेस में हेल्दी शब्द का प्रयोग खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के विनियमन 8(3) के अनुरूप नहीं है। एफएसएसएआई ने कहा, "स्वस्थ' शब्द का प्रयोग यह धारणा पैदा कर सकता है कि उत्पाद स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है, जिससे दावा भ्रामक हो जाता है।"

हाल ही में, नियामक खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के खिलाफ की गई अपनी कार्रवाइयों के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहा है। यह नोटिस स्वतः संज्ञान लेने के साथ-साथ उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर जारी किया गया है।

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